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उत्तराखंड: नाबालिग से दुष्कर्म पर, आरोपी को 10 वर्ष की सजा,,,,,,,

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उत्तराखंड: नाबालिग से दुष्कर्म पर, आरोपी को 10 वर्ष की सजा,,,,,,,

देहरादून। सितम्बर 2018 को नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर कोर्ट ने फैसला सुनते हुए आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जसपाल को सजा सुनाई है। दोषी पर पीड़िता को शादी का झांसा देने का भी आरोप है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा जिला विधिक प्राधिकरण ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये राज्य सरकार से दिलाने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं।

सितंबर 2018 को पटेलनगर थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष दो माह थी। उसके पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी से फेसबुक पर एक महीने पहले चमोली के देवाल थाना क्षेत्र के चिन्यालि निवासी जसपाल की दोस्ती हुई थी। उस दौरान जसपाल देहरादून के राजीव नगर में रहकर नौकरी करता था। इस बीच 23 अगस्त 2018 को जसपाल उनकी बेटी को बंजारावाला के कारगी में अपने कमरे पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही जल्द ही उससे शादी कर लेने का वादा किया। इसके बाद वह बार-बार बेटी पर मिलने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इस बारे में परिजनों को बताया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन सितंबर 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद तीन दिसंबर 2018 को न्यायालय में चार्जशीट फाइल की। जिसमें आठ गवाह पेश किए गए। आरोपी पर पांच जनवरी 2019 को आरोप तय किए गए। अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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