उत्तराखण्ड
आदि कैलाश यात्रियों को नहीं बैठाएंगे,,,,,
धारचूला (पिथौरागढ़)।
अब वाहन स्वामी अपने निजी वाहनों में आदि कैलाश यात्रियों को नहीं बैठाएंगे। चाहे ये स्थानीय या फिर बाहरी निजी वाहन हों। यदि निजी वाहनों में यात्रियों को यात्रा कराई तो वाहन चालक और स्वामी के खिलाफ कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने यात्रा कराने वाले निजी वाहन चालकों और स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
निजी वाहनों में यात्रा कराने पर रोक का नियम बाहरी निजी वाहनों के साथ ही स्थानीय वाहनों पर भी लागू होगा। परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने धारचूला पहुंचकर निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग पर चेकिंग अभियान चलाया।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) शिवांश कांडपाल ने हिल लाइसेंस, फिटनेस, टैक्स, बीमा आदि प्रपत्रों की जांच करते हुए 15 वाहनों के
चालान काटे।
इस दौरान एक पिकअप को सीज किया गया। एआरटीओ कांडपाल ने बताया कि निजी वाहनों से आदि कैलाश यात्रा कराने वालों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहनों में चालक का लाइसेंस समेत सभी दस्तावेजों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।











