Connect with us

आर्य समाज मंदिर का प्रमाण पत्र, विवाह का वैध सबूत नहीं

उत्तराखण्ड

आर्य समाज मंदिर का प्रमाण पत्र, विवाह का वैध सबूत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महिला की अनुकंपा नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आर्य समाज मंदिर का प्रमाणपत्र विवाह का वैध सबूत नहीं हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि महज स्टांप पेपर पति-पत्नी का तलाक नहीं हो सकता है. हाईकोर्ट ने महिला की अनुकंपा नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही है. महिला ने अपने कथित पति की मौत के बाद उसकी जगह खुद को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग करते हुए ये याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया ।

Ad Ad
Ad Ad

More in उत्तराखण्ड

Trending News

उत्तराखण्ड

चुनावी ब्रेकिंग,,,

About

प्रतिपक्ष संवाद उत्तराखंड तथा देश-विदेश की ताज़ा ख़बरों का एक डिजिटल माध्यम है। अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित करने हेतु हमसे संपर्क करें  – [email protected]

Editor

Editor: Vinod Joshi
Mobile: +91 86306 17236
Email: [email protected]