उत्तराखण्ड
बड़ी खबर,,,, अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास,,,,
धारा 302 /201/354, आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि केस पर फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार ने अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास और ₹50000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास और 10000 रुपए जुर्माना, धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10000 जुर्माना, धारा 3(1) डी आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
इसी मामले में दूसरे अभियुक्त सौरभ भास्कर और तीसरे अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास और 50000 रुपए जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास और ₹10000 जुर्माना व 3(1) डी आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 4 लाख प्रतिकर अंकिता के परिजनों को देना है।











