उत्तराखण्ड
2 घंटे से ज्यादा शव को अस्पताल में नहीं रख सकते,,,,,
असम सरकार ने गुरुवार को जनता के हित में कई अहम फैसले लिए। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के किसी भी निजी अस्पताल को मरीज के शव को दो घंटे से अधिक रखने की अनुमति नहीं होगी, चाहे परिवार इलाज का बिल चुका पाए या नहीं। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाना और शोक संतप्त परिवारों को राहत देना है ।











