उत्तराखण्ड
ठेकेदार उस्मान के इंजीनियर बेटे को स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,,,,,,,
नैनीताल शहर में पिछले दिनों हुई बहुचर्चित घटना के आरोपी ठेकेदार उस्मान के इंजीनियर बेटे रिजवान खान को खटीमा से टिहरी के घनसाली स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।लोक निर्माण विभाग में अपर सहायक अभियंता पद पर कार्यरत रिजवान ने स्थानांतरण किए जाने पर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि पांच मई को बगैर किसी आधार व नोटिस के रिजवान का प्रशासनिक आधार पर बेवजह ट्रांसफर कर दिया गया। तबादला आदेश को कुछ हिंदूवादी नेताओं ने पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कहा कि तबादला नियमानुसार किया गया है। कोर्ट ने रिजवान के स्थानांतरण पर फिलहाल राहत नहीं दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बहुचर्चित कांड में अधिवक्ताओं और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को मामले की जांच कर सोमवार को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कहा कि यह आपत्तिजनक है कि न्यायाधीश व अधिवक्ता को ट्रोल किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।











