उत्तराखण्ड
पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करना है क्रूरता,,,, हाईकोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और पति पर विवाहेतर संबंध का संदेह करना क्रूरता है और तलाक का आधार है। कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने महिला के आचरण को पति के प्रति क्रूरता माना ।











