रिपोर्ट- अमित चौधरी
हल्द्वानी और रामनगर में रेरा नियम पर रोक के बावजूद प्रशासन जमीन बिक्री पर लगा रहा है रोक।
हल्द्वानी-नैनीताल जिले के हल्द्वानी और रामनगर में जमीन की खरीद और बिक्री के लिए रेरा के नियम पर फिलहाल रोक लगी हुई है लेकिन उनसे बावजूद हल्द्वानी के गौलापार छेत्र में जहाँ रेरा नियम लागू होता भी नही है प्रशासन के द्वारा वहाँ पर रेरा नियम का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने अभी भी जमीनों की बिक्री पर रोक लगा रखी है जिस बारे में इस सब को लेकर छेत्र के लोगो ने डीएम नैनीताल, वंदना सिंह से गुहार लगाई है कि प्रशासन के द्वारा जो छेत्र रेरा नियम के अंतर्गत नही आता है उन छेत्र में प्राधिकरण ने अब भी उनकी जमीनों की बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है जो निययो के विरुद्ध है । गौलापार छेत्र के पीड़ित लोगों ने कहा कि पूर्व में युवा किसान संघर्ष समिति के साथ देहरादून में हुई वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि भाबर की भौगोलिक परिस्थितियों के आकलन के लिए प्रशासन और किसानों की दस सदस्यीय कमेटी छह माह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी तब तक
हल्द्वानी और रामनगर ब्लॉक में जमीन की बिक्री और खरीद के लिए रेरा का नियम लागू नही किया जाएगा लेकिन उसके बावजूद अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं।
वही इस पूरे मामले को लेकर नैनीताल जिला अधिकारी, वंदना सिंह ने मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद कार्यवाही करने की बात कही है ।