उत्तराखण्ड
बनभूलपुरा दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला,,,,,
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बनभूलपुरा दंगा के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोइद चालक मो0 जहीर सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने फिलहाल मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद कोई राहत नहीं दी है। हालांकि इस घटना में शामिल निजाम व शारिक सिद्धकी की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं।
आज हुई सुनवाई पर इनकी तरफ से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नही है और न ही उनका कोई अपराधिक रिकार्ड भी है। जब से घटना हुई तब से वे जेल में बंद है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। जिसपर कोर्ट ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं।











