उत्तराखण्ड
हाईकोर्ट ने दिया आदेश अंग्रेजी भाषा में रिपोर्ट पेश करने का,,,,
नैनीताल: देहरादून के पुरुकुल-किमाड़ी गांव के बीच दो
सड़क बनाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान मसूरी डीएफओ और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में पेश नहीं की गई. जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तिथि निर्धारित की ।
गौर हो कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता और संबंधित विभागों से 1 मार्च को विवादित सड़क का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था, लेकिन वन विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से इसकी रिपोर्ट अंग्रेजी अनुवाद में पेश नहीं की गई. जिस पर हाईकोर्ट ने डीएफओ और मुख्य अभियंता को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित रिपोर्ट के साथ दोबारे कोर्ट में हाजिर होने को कहा है ।











