उत्तराखण्ड
I LOVE You कहना, केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति,,,,, हाइकोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने साल 2015 में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के 35 वर्षीय आरोपी को बरी किया है. आरोप था कि शख्स ने एक नाबालिग को राह चलते ‘आई लव यू’ कहा था. हाई कोर्ट ने कहा ‘आई लव यू’ कहना केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, न कि ‘यौन इच्छा’ प्रकट करना ।











