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कक्षा 1 में, प्रवेश पर बच्चों की उम्र 6 वर्ष होना अनिवार्य,,,,,

उत्तराखण्ड

कक्षा 1 में, प्रवेश पर बच्चों की उम्र 6 वर्ष होना अनिवार्य,,,,,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू होने के बाद अब निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तभी उसे प्रवेश मिल पाएगा। पिछली बार इसमें छूट प्रदान की गई थी। इस बार से कक्षा एक के लिए छह वर्ष आयु की अनिवार्यता कर दी गई है। इस लिहाज से नर्सरी में भी प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन वर्ष पूरी होनी चाहिए।

शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

अभिभावक प्रवेश के लिए स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। नर्सरी में प्रवेश के लिए कई अभिभावक अपने ढाई साल के बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। नियमों की जानकारी नहीं होने से वे परेशान हो रहे हैं।

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