उत्तराखण्ड
हाइकोर्ट से मोहम्मद शमी को झटका,,,,,
कलकत्ता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने शमी को हर महीने चार लाख रुपये अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा को देने का आदेश दिया है. शमी के इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को हुई थी, जिस पर आज 1 जुलाई, 2025 को फैसला आया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालत को भी अगले छह महीने के अंदर इस केस को डिस्पोजल करने का आदेश दिया है. मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल, 2014 में हुआ था. शादी के करीब एक साल बाद 17 जुलाई, 2015 को दोनों की एक बेटी ने जन्म लिया. शमी को बेटी आयरा के होने के बाद पता चला कि हसीन जहां पहले से शादी-शुदा थी और उसके पहली शादी से दो बच्चे भी थे.











