उत्तराखण्ड
गजराज को राहत, ललित जोशी की इलेक्शन याचिका खारिज,,,,
उत्तराखण्ड में नैनीताल के जिला न्यायालय से हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी की इलेक्शन याचिका को खारिज कर दिया है।
हल्द्वानी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने नैनीताल जिला सत्र न्यायालय में इलेक्शन याचिका दायर कर कहा कि उनके वोटों को गलत तरीके से रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काटे गए। सरकार ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी पावर का दुरुपियोग किया है। सरकार ने उन्हें छल कपट से हराया। प्रशासन द्वारा मनमानी की गई और चुनाव में अनियमित्ताओ के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए इस चुनाव को निरस्त किया जाए।
वहीं गजराज बिष्ट के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इलेक्शन याचिका, एक्ट के अनुसार समय अवधि पूरी होने के बाद दायर की गई है जो असंवैधानिक है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को भी न्यायालय के समक्ष रखा गया। सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए गजराज बिष्ट को राहत दी।
गजराज के अधिवक्ता योगेश पाण्डे ने बताया कि 23 जनवरी को उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हुए थे जबकि 25 जनवरी को मतगणना के बाद हल्द्वानी की हॉट सीट से भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने मेयर सीट पर जीत हासिल की थी। हल्द्वानी में कुल मत 1,58,646 पड़े जिसमें 68,068 मत कांग्रेस के ललित जोशी को मिले। वहीं बीजेपी के गजराज बिष्ट को 71,962 मत मिले और 6,769 मत रद्द(reject) हुए थे।











