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मिलावटखोरी पर लगे रोक।

उत्तराखण्ड

मिलावटखोरी पर लगे रोक।

अल्मोड़ा, 24 दिसंबर 2022 – राष्टीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या अहिन पाण्डेय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी ने जनमानस/उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बधाईयॉं देते हुए कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें तथा खरीदारी करते समय कैश मैमो/एक्सपाईरी का दिनांक/अधिकतम खुदरा मूल्य पर ध्यान दें तथा सोने की खरीदारी भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार हॉलमार्क पर ही करें जिससे मिलावटखोरी पर रोक लग सकें।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ही अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने महानिदेशक, भारतीय मानक व्यूरो, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र का भी अवलोकन किया गया। जिसमें बताया गया कि भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता हितों के लिए प्रयासरत हैं और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के तहत पंजीयन आदि का भी प्राविधान है। उल्लघंन करने पर दो लाख का अर्थदण्ड एवं सजा का भी प्राविधान है। गोष्ठी में इस बात पर भी चर्चा की गयी कि उपभोक्ता/जनहितों के संरक्षण के लिए जिला स्तर पर समय-समय पर गोष्ठियॉं आयोजित की जायेंगी। जिसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण/भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम/आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रति उपभोक्ताओं और जनमानस को जागरूक किया जायेगा एवं जमाखोरी को रोकने आदि पर प्रयास किया जायेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अल्मोड़ा संयोजक  एडवोकेट जिला उपभोक्ता फोरम अल्मोडा़ संजय कुमार अग्रवाल,  एन0डी0जोशी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नीरज बिष्ट, पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे।

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