उत्तराखण्ड
फ्री राशन पर सख्त हुई सरकार, दूसरों का हक मारने पर होगी FIR
उत्तराखंड में सरकारी राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। अब आप सभी के नाम सस्ता गल्ला की दुकान के बाहर चस्पा किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि गरीबों का हक मार कर अपात्र व्यक्ति भी सरकारी राशन ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन अपात्र व्यक्तियों पर FIR और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।आपको बता दें कि 1 जून से अपात्र व्यक्तियों पर एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश की हर राशन की दुकान के बाहर अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले कार्डधारकों के नाम की लिस्ट लगाई जाएगी। साथ ही खाद्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि इस प्रक्रिया से खाद्य वितरण में पारदर्शिता आएगी।
लोगों को खुद पता चल सकेगा कि कौन अपात्र व्यक्ति उनका हक मार रहा है। साथ ही बताते तले कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर यूनिट पर 5 किलो अनाज दिया जाता है।
अगर नियमों की मानें तो ₹15000 से ज्यादा मासिक आय वाला व्यक्ति ही इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। अभी हाल ही में ऐसी कई शिकायतें मिली है कि अपात्र व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में खाद्य विभाग भी सक्रिय हो गया है।