उत्तराखण्ड
आबकारी अधिनियम में वाँछित फरार वारण्टी अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने काशीपुर से गिरफ्तार कर भेजा जेल।
पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देशन में पौड़ी पुलिस लगातार वारण्टियों पर कर रही कार्यवाही।
न्यायालय में चल रहे किसी मामले में अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नही होता है, तो न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी करते है, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करती है।
इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारण्टियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं|
जनपद के थाना धुमाकोट क्षेत्रान्तर्गत न्यायालय प्रथम श्रेणी धुमाकोट द्वारा फरार अभियुक्त अफजल, पुत्र- अनवर हुसैन, निवासी- राजपुरा रानी चापट, थाना-आईटीआई, जनपद उधम सिंह नगर को न्यायालय में तारीख में हाजिर न होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी व धारा 82 व 83 के तहत कुर्की के वारंट जारी किये गये थे।
जिसके क्रम में दिनाँक 07.06.2023 को थानाध्यक्ष धुमाकोट के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर फरार अभियुक्त अफजल को चीमा चौराहा, काशीपुर, जनपद उधम सिंह नगर से गिरफ्तार कर न्यायालय प्रथम श्रेणी धुमाकोट में पेश किया गया जहां से उक्त अभियुक्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।