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नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावा।

उत्तराखण्ड

नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावा।

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश सत्र/ पोक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म की आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹60000 का जुर्माना लगाया है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला हल्द्वानी का है जहां वर्ष 2020 में कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिक छात्रा के साथ सुशांत सक्सेना नाम के युवक ने दोस्ती कर छात्रा को अपनी बर्थडे पार्टी की बहाना बनाकर शहर के नैनीताल रोड स्थित एक होटल में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया

जहां युवक द्वारा उसकी अश्लील वीडियो फोटो बनाई. युवक द्वारा डरा धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. काफी दिनों तक युवक छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा जिसके बाद छात्र ने परिजनों को बताने की धमकी. एक दिन युवक ने छात्रा के बुआ के बेटे यानी रिश्ते के भाई को उसका अश्लील वीडियो भेज दिया जहां रिश्ते के भाई ने वीडियो छात्रा के पिता को दिखाया जिसके बाद अपने साथ हुई

घटना को छात्रा ने परिजनों से बताया इसके बाद पूरे मामले में छात्रा के पिता ने हल्द्वानी कोतवाली पुलिस में आरोपी के खिलाफ ताहिर दिया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 पोक्सो एक्ट सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.
पूरे मामले में कोर्ट ने 8 गवाहों का परीक्षण किया जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 60000 रुपए का अथदण्ड लगाया है. साथी कोर्ट ने जिला विधिक न्यायालय को निर्देशित किया है कि पीड़ित छात्रा को चार लाख रुपए सहायता राशि दी जाय।

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