उत्तराखण्ड
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, आबकारी आयुक्त और सचिव एक ही व्यक्ति कैसे?
नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाते हुए एक कड़ा सवाल पूछा है। होर्टकोर्ट में जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि कैसे एक ही व्यक्ति को दो-दो चार्ज दिए गए हैं? कोर्ट ने यह पूछा कि कहीं उनको पूरे विभाग का सर्वेसर्वा तो नहीं बना दिया है? सरकार से मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का कहा है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब यूपी आबकारी एक्ट के प्रावधानों में साफ लिखा गया है कि आयुक्त के आदेश का सरकार रिव्यू कर सकती है तो कमिश्नर और सचिव एक ही व्यक्ति को कैसे बनाया हुआ है। ऐसे में गलती की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। आबकारी एक्ट में इन दोनों अधिकारियों को ज्यूडिशियल पावर होती है।
होईकोर्ट ने यह टिप्पणी देहरादून अवनीश क्षेत्री की दुकान शिफ्टिंग की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस मामले में कमिश्नर ने क्षेत्री के खिलाफ आदेश पारित किया है। कोर्ट को बताया गया कि एक ही व्यक्ति को दोनों चार्ज दिए हैं। कैसे उन्हें न्याय मिलेगा। इसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कैसे एक व्यक्ति को दो चार्ज दिए है?