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बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

उत्तराखण्ड

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

हल्द्वानी- रेलवे अतिक्रमण के मामले में आज सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही नोटिस भी जारी करके कहा गया है कि जमीन की खरीद-फरोख्त का सवाल है, 7 दिन के भीतर 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता, उनके पुनर्वास को लेकर क्या व्यवस्था है, इसको लेकर रेलवे से जवाब मांगा गया है।

वही सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश ने कहा इस जीत की बधाई की पात्र सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वह न्याय का मंदिर है और वहां से कभी किसी को निराशा नही मिलती है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने रेलवे अतिक्रमण के मामले में ठीक तरह से सुनवाई नहीं की, पर जल्दबाजी में फैसला देते हुए एक सप्ताह के भीतर हजारों लोगों को बेघर करने के आदेश दे दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की बहुत ही बारीकी से सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

पर हजारों की संख्या में बेघर हो रहे लोगों को बचा लिया है। वहीं उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास की बात कही है, जिसे राज्य सरकार को भी अमल करने की जरूरत है और यहां के लोगों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो। वही सपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने बताया की यह बनभूलपुरा के लोगों की पहली जीत है अभी आगे फतह करनी है।

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