उत्तराखण्ड
महाकुंभ में हुई भगदड़ की नहीं होगी,,, सीबीआई जांच।
प्रयागराज। महाकुंभ में हुई भगदड़ और अन्य गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले से गठित न्यायिक जांच आयोग मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में सीबीआई से क्यों जांच करानी चाहिए, इसका उल्लेख याचिका में नहीं किया गया है। पूरी याचिका समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय व कमलेश सिंह की जनहित याचिका पर दिया।











