उत्तराखण्ड
भारत न छोड़ने पर, तीन साल की कैद, तीन लाख जुर्माना,,,,,,
नई दिल्ली। तय समयसीमा में भारत छोड़ने में नाकाम रहे पाकिस्तान के नागरिकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाएगा। इन पाकिस्तानी नागरिकों को तीन साल तक की जेल की सजा या तीन लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
12 श्रेणियों के अल्पकालिक वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा रविवार को खत्म हो गई। सार्क वीजा रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए भारत से बाहर जाने की आखिरी तिथि 26 अप्रैल थी। वहीं, मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह अंतिम तारीख 29 अप्रैल है।











