नैनीताल
जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है इन आईडी से कर सकते हैमतदान।
हल्द्वानी-जिला निर्वाचन अधिकारी वन्दना सिंह ने आज विभिन्न विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियों को सामग्री वितरण के दौरान एम बी पी जी कॉलेज स्थित निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल रूम और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया । आज विधानसभा भीमताल की दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 57 पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि EVM और पोलिंग पार्टियों के परिवहन हेतु प्रयोग होने वाले वाहनों की लगातार जीपीएस ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए। कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान नोडल कन्ट्रोल रूम को निर्देशित किया कि मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड के संबंध में आने वाली पूछताछ संबंधी कॉल्स में कॉलर को सही जानकारी दें तथा वोटर आईडी कार्ड के स्थान पर मतदाता की पहचान हेतु और किन दस्तावेजों का प्रयोग मतदान के दिन किया जा सकता है इसके विषय में भी सही प्रकार से वोटर्स को जानकारी दें।
उन्होंने वेब कास्टिंग नोडल अधिकारी को निर्वाचन के दिन मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग में किसी तरह की समस्या नहीं हो इसके लिए सभी बूथ आपरेटरों से प्रभावी समन्वय करने की बात कही, नोडल अधिकारी द्वारा सभी 505 बूथों पर वेबकास्टिंग कैमरा स्थापित किए जाने और सफल टेस्टिंग पूर्ण होने की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई ।
इसी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने आम जन से अपील की है कि यदि किसी कारणवश किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ऐसे मतदाताओ को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो बूथ पर जाकर वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC CARD) नहीं है, वह मतदान के दिन मतदान केंद्र पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर में जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, भारतीय पासपोर्ट, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, केन्द्र/राज्य सरकार लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करके मतदान कर सकते हैं।