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वक्फ संशोधन विधेयक, संसद में पारित,,,,,,

उत्तराखण्ड

वक्फ संशोधन विधेयक, संसद में पारित,,,,,,

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक-यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डवलपमेंट (उम्मीद) पर 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद बृहस्पतिवार देर रात 2:30 बजे राज्यसभा ने भी 95 के मुकाबले 128 मतों से अपनी मुहर लगा दी। लोकसभा की तरह उच्च सदन ने भी विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिए। हालांकि, द्रमुक के तिरुचि शिवा का संशोधन 92 के मुकाबले 125 मतों से खारिज हो गया। विधेयक अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और सरकार की ओर से अधिसूचित होते ही कानून का रूप ले लेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के मुद्दों का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने इस दावे को गलत बताया कि राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का बहुमत होगा। रिजिजू ने कहा, 20 सदस्यीय संस्था में पदेन अध्यक्ष समेत चार से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य हो ही नहीं सकते। इसी तरह, 11 सदस्यीय राज्य निकाय में तीन से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अधिकतर सदस्यों ने आरोप लगाया कि जेपीसी या सरकार ने उनके सुझाव नहीं माने।

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