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वाहन ट्रान्सफर नही होने से वाहन स्वामी जिम्मेदार।

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वाहन ट्रान्सफर नही होने से वाहन स्वामी जिम्मेदार।


हल्द्वानी-आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुुनवाई आयोजित हुई। आयुक्त श्री रावत ने आम जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया जिसमें विभिन्न लोगो ने पेयजल, सडक, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद व मार्ग सम्बन्धित आयी।
आयुक्त ने जनसुुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं एवं शिकायतों को निस्तारित करते हुए शेष समस्याओं व शिकायतों को दूरभाष के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारिंयों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान एवं निस्तारित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त ने कहा कि जो लोग भूमि क्रय करते हैं वे भूमि के सभी दस्तावेज चौक करें तथा जो लोग कालोनियों में भूमि क्रय करते है वे कालोनियों दी गई पार्क, स्कूल, मन्दिर, सीवरेज व्यवस्था, सडक आदि की सुविधाओं के बारे में जानकारी कर तभी कालोनियों में भूमि क्रय करें।
उन्होंने कहा वाहन स्वामी अपना पुराना वाहन विक्रय किसी दूसरे व्यक्ति को करता है तो तुरन्त ट्रान्सफर रजिस्टेशन कराना सुनिश्चित करें साथ ही जो व्यक्ति वाहन क्रय करता है यह भी सुनिश्चित करले कि उक्त वाहन बैंक में बंधक तो नहीं है। वाहन ट्रान्सफर नही होने से अपराधिक घटना होने पर वाहन स्वामी जिम्मेदार होगा।


पश्चिमी खेडा गौलापार में पैरामेडिकल पुन्डरीकाक्ष कालेज संचालित हो रहा था लेकिन कालेज का पंजीकृत नही होने के कारण जो बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे स्कूल प्रशासन उनकी फीस वापस नही कर रहा था। बच्चों द्वारा जनसुनवाई में बताया कि वर्ष 2022 में कालेज मंे एडमिशन लिया लेकिन कालेज का पंजीकरण नही होने के कारण स्कूल प्रशासन उनकी फीस वापस नही कर रहा है। आयुक्त ने जनसुनवाई में एमडी प्रकाश मेहरा के साथ ही बच्चों को जनसुनवाई मे तलब कर वर्ष 2022 के लगभग 23 बच्चों को 50-50 हजार की धनराशि प्रत्येक को वापस दिलाई।
जीवन सती केशवपुरम हल्द्वानी निवासी ने देवीदत्त से 2011 में 832 फीट भूमि 2 लाख 31 हजार में इकरारनाम के तहत लिखित में खरीदी थी इकरारनामें में 12 फीट रास्ता भी लिखित में दिया था। लेकिन भूस्वामी वर्तमान में रास्ता नही दिया जा रहा है और अवरोध किया जा रहा है। जिस पर आयुक्त ने जीवन सती को तत्काल भूमि की रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिये तथा इकरारनामें के तहत रास्ता भी देने के निर्देश दिये।
नसरीन वार्ड न 5 कालाढूगी ने थाने के गेट के समीप दो शटर की दुकान तीरथराज कम्बोज को 2000 हजार रूपये किराये पर दी थी विगत 6 माह से किराये का भुगतान नही करने पर दीगर व्यक्तियों ने बिना अनुमति से कम्बोज से दुकान खाली कराने को कहा जिस पर कम्बोज द्वारा दुकान खाली नही की गई। आयुक्त ने उक्त प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी कालाढूगी को दी जिसके तहत उक्त दुकान की लीज समाप्त हो चुकी है। आयुक्त ने उक्त दुकानों को सीज कराने के निर्देश मौके पर दिये।
इन्दिरा आवास कालोनी समिति हल्दूचौड कालोनी वासियों द्वारा बताया गया कि कालोनी 1985 में स्थापित थी वर्तमान मे ंसमिति अस्तित्व में नही है लेकिन कालोनी में जो पार्क था समिति के सचिव द्वारा उक्त पार्क को अपने नाम रजिस्टेªशन कर नोटिफिकेशन भी कर लिया। जबकि कालोनी वासियों द्वारा बताया गया कि जब कालोनी बनी थी तब कालोनी में पार्क व स्कूल मानचित्र में दर्शाया है। जिस पर आयुक्त ने कालोनी वासियों से तत्काल पार्क बनाने के निर्देश दिये तथा नोटिफिकेशन को रदद करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

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