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तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक,,,,,,

उत्तराखण्ड

तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक,,,,,,


हल्द्वानी।
 तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की। शहर में स्कूलों के आसपास खुलेआम चल रही तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे दुकानदारों पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। बनभूलपुरा, बरेली रोड, कालाढूंगी रोड, आरटीओ रोड सहित शहर के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापामारी के चलते स्कूल परिसर के निकट तंबाकू बिक्री कर रहे हैं दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पांच  दुकानों को सील करने के साथ ही 11 लोगों के चालान किए गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ की गई इस कार्रवाई में उन दुकानों को निशाना बनाया गया, जो सरकारी और निजी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादन की बिक्री कर रहे थे। COTPA अधिनियम 2003 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्यों को अधिकार है कि वह खुद स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में हो रही तंबाकू की बिक्री को स्वयं रोक ₹200 तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं, यदि कोई तंबाकू विक्रेता नहीं मानता है तो उसकी शिकायत प्रशासन से करें। प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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