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केजरीवाल को चार दिन और ईडी की कस्टडी में रहना होगा : हाई कोर्ट

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केजरीवाल को चार दिन और ईडी की कस्टडी में रहना होगा : हाई कोर्ट

दिल्ली सरकार में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल कथिक आबकारी नीति के मामले में जेल जा चुके है, वहीं सतेंद्र जैन और संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। ऐसे में केजरीवाल को मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बताते चलें कि केजरीवाल की रिमांड को और चार दिन के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब इस मामले में 1 अप्रैल तक केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में ही रहना होगा। इसीके साथ केजरीवाल पर सीएम पद से इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके संदर्भ में केजरीवाल पहले ही कह चुके है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे भले ही उन्हें जेल से सरकार चलानी पड़े। बेशक ईडी की कस्टडी से बाहर आने की राहत केजरीवाल को न मिली हो लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट की तरफ़ से केजरीवाल को राहत ज़रूर मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलने की खबर आई. हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के ख़िलाफ़ दायर हुई एक जनहित याचिका ख़ारिज कर दी है. इस याचिका में मांग की गई थी कि अरविंद को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ़्त में हैं. लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, और कहा कि ये न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है।

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