उत्तराखण्ड
नाजायज पत्नी या वफादार रखैल कहना स्त्री विरोधी,,,,, सुप्रीम कोर्ट ।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को ‘नाजायज पत्नी या वफादार रखैल’ कहना स्त्री विरोधी है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के अपने आदेश में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने को गलत बताया।











