उत्तराखण्ड
वक्फ संपत्ति ध्वस्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अधिकारियों से किया जवाब तलब,,,,,,
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के देहरादून में एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति दरगाह हजरत कमाल शाह को ध्वस्त किए जाने के मामले में राज्य के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान जारी किया। यह मामला वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सामने आया है। दरगाह गिराए जाने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उस भरोसे के बावजूद यह कार्रवाई हुई, जिसमें कोर्ट को बताया गया था कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दरगाह को 25-26 अप्रैल की मध्यरात्रि को गिराया गया। याचिका के अनुसार, यह धार्मिक स्थल वर्ष 1982 से वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है और इसका पंजीकरण सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के साथ हुआ था।











