उत्तराखण्ड
नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे : सरकार को जारी हुआ नोटिस ।।
हाईकोर्ट नैनीताल से स्थानांतरित करने पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने संबंधी आठ मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया। सुप्रीमकोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर एस.एल.पी.पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। उत्तराखण्ड बार एसोसिएशन ने उत्तराखण्ड सरकार व अन्य के खिलाफ दायर की थी एस.एल.पी. मामले में देहरादून बार ने केविएट भी दाखिल किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्टे लगा दिया है।
पिछले दिनों न्यायालय की बैंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बैंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे।न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने को कहा।
आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हाँ या ना में अपना मत रखने को कहा था
इससे पहले ही न्यायालय ने आदेश पारित कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हाँ या ना में अपना मत रखने को कहा।उस दिन से ही बार की लगातार बैठकें जारी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में हाईकोर्ट बार ने ध्वनिमत से खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित किया था। सुप्रीमकोर्ट में आज न्यायमूर्ति पी.ए. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कारोल की वैकेशन बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आदेश पर रोक लगा दी है।