जनपद में होली (छलड़ी) का त्यौहार 15 मार्च 2025 को मनाये जाने के कारण जिलाधिकारी ने मैनुएल गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-147 में दिये प्रतिबन्धों के साथ प्रदत्त अधिकारोें का प्रयोग करते हुये जनपद के समस्त कार्यालयों, संस्थानो में (बैंक, कोषागार/उपकोषागार को छोडकर) 15 मार्च (शनिवार) को होली (छलड़ी) का स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि ऐसे विद्यालयों, संस्थानोे पर 15 मार्च का अवकाश लागू नही होगा, जहां पर 15 मार्च को सीबीएसई, किसी भी विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षायें व अन्य परिक्षायें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने ऐसे विद्यालयों/संस्थानों में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए सम्बन्धित पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।