उत्तराखण्ड
खड़िया खनन,,,, मांगी सेटेलाइट तस्वीरें ।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा क्षेत्र में खड़िया खनन से मकानों में आई दरारों के मामले में बुधवार को सुनवाई की। खान अधिकारी को दो दिन के भीतर पूरे बागेश्वर जिले की पुरानी और वर्तमान की सेटेलाइट तस्वीरें पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले में शासन की ओर से गठित टीम की निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बागेश्वर में 61 खदान का निरीक्षण किया गया, जबकि एक खदान का लाइसेंस निरस्त किया गया।
वहीं 20 खदान में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया गया।
कोर्ट ने खान अधिकारी को पूरे बागेश्वर जिले में खदानों की पूर्व तथा वर्तमान की सेटेलाइट तस्वीरों की पूरी डिटेल प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तिथि नियत की है।











