क्राइम
नाबालिग से हैवानियत, भाजपा के विधायक को 25 साल की सज़ा
नाबालिग से रेप के मामले में विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यूपी की दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक रामदुलार पर सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को विधायक को दोषी करार दिया था। इसके बाद रामदुलार गोंड को जेल भेज दिया गया था। 15 दिसंबर को सजा का एलान किया गया है।
पीड़ित पक्ष के वकील विकास शाक्य ने बताया कि भाजपा विधायक को कोर्ट ने कठिन कारावास की सजा सुनाई है। विधायक पर जो 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, वो पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 साल तक लगातार मुकदमा चला। 300 से अधिक तारीखें चलीं। अब कोर्ट का फैसला आया है। पीड़ित परिवार संतुष्ट है। घटना 4 नवंबर, 2014 की है। शाम 7 बजे पीड़ित बच्ची रोती हुई घर आई। उसने घरवालों को बताया कि रामदुलार गोंड ने उसका रेप किया है। तब वो विधायक नहीं थे, लेकिन रामदुलार गोंड की पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की प्रधान थीं। यानी रामदुलार प्रधानपति थे।
गांव में चलती थी। पीड़िता के परिजनों ने थाने में गोंड के खिलाफ तहरीर दी। गोंड पर आईपीसी की धारा-376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। परिवार के मुताबिक, उनके लिए केस लड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि गांव में गोंड का काफी प्रभाव था। मुकदमे के दौरान रामदुलार का राजनीतिक करियर आगे बढ़ रहा था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में रामदुलार गोंड ने दुद्धी सीट जीत ली। पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे उन पर दबाव और भी बढ़ गया था।