उत्तराखण्ड
कस्टडी में रहकर कैसे आदेश दे रहें है, केजरीवाल?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, आबकारी नीति में घोटाला करने के मामले में उनके ईडी ने अपनी कस्टडी में रखा है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते है… दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी या फिर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को cm बनाया जायेगा। लेकिन बीते दिन केजरीवाल ने कस्टडी में रहते हुए ही सरकार चलाने का फैसला लिया है, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से रविवार को अपना पहला आदेश जारी किया है, ये आदेश जल मंत्रालय को लेकर है। आदेश में क्या लिखा है ये सारी बातें बाद में करेंगे। पहले आते हैं मुद्दे की बात पर। केजरीवाल द्वारा आदेश पास करने पर ईडी के बीच सनसनी मच गई है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की कस्टडी में न तो केजरीवाल को कोई कागज़ मुहैया कराया गया, न ही लैपटॉप न ही कंप्यूटर और तो और सीएम का फ़ोन भी ईडी ने जब्त किया हुआ है। ऐसे में केजरीवाल ने कोई भी आदेश कैसे पास किए। ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में ed की कस्टडी में हैं. केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और पार्टी का कहना है कि अगर वे जेल भी जाते हैं तो जेल से ही वे सरकार चलाएंगे. इसी क्रम में उन्होंने कस्टडी से ही दिल्ली के लिए पहला ऑर्डर पास किया. इस ऑर्डर में उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को दिल्ली में निर्बाध जल आपूर्ति के लिए आदेश दिया. रविवार को आतिशी ने खुद इस बात की जानकारी दी. अब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी को इस बात पर भ्रकुटि तन गई है. सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों की ओर से अरविंद केजरीवाल को न तो कंप्यूटर दिए गया था और न ही कोई कागज मुहैया कराया गया था. इस स्थिति में ईडी कस्टडी से केजरीवाल के साइन किए गए ऑर्डर के कागज कैसे बाहर आ गए। बताते चलें कि सीएम ने जल मंत्रालय को लेकर नोट के जरिये आदेश जारी किया है। केजरीवाल के आदेश के बाद जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आतिशी ने सीएम के इस नोट का जिक्र किया। नोट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गर्मी के सीजन में पानी के टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि सीएम केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल के वकीलों ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि दोनों फैसले अवैध हैं। ऐसे में केजरीवाल तुरंत रिहाई के हकदार हैं। इस मामले में हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से रविवार को ही सुनवाई का अनुरोध किया गया है।