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सावधान : अब उत्तराखंड के इन गाड़-गधेरों, तालाबों, में नहाया तो होगी गिरफ्तारी, आदेश जारी ।।

नैनीताल

सावधान : अब उत्तराखंड के इन गाड़-गधेरों, तालाबों, में नहाया तो होगी गिरफ्तारी, आदेश जारी ।।

झरनों में नहाने वाले हो जाएं सावधान

धारी/नैनीताल -अगर आप पहाड़ों में जाकर झरनों में नहाने की सोच रहे हैं तो आपको यह खबर जान लेनी चाहिए, अगर आप इन क्षेत्रों में जाते हैं तो अब आप पर कार्यवाही की जा सकती है, नए आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में नहाने पर रोक लग गई है जिसमें प्रमुख गौला एवं कलसा नदी व उसकी सहायक नदियों शामिल हैं साथ ही उनमें बने तालों पर नहाने की रोक लग गई है।

बरसात में यहां जाने की अनुमति नहीं

प्रमुख रूप से परीताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहाखाम ताल में किसी को भी अनुमति नहीं होगी तथा परगना धारी की सीमा में अवस्थित समस्त नदियों/गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में कोई भी व्यक्ति, एवं पर्यटक के स्नान व तैरने को प्रतिबंधित किया गया है।

उप जिला मजिस्ट्रेट धारी केएन गोस्वामी ने कहा है कि पदमपुरी गौला की सहायक नदी कलसा व उसमें बने परीताल में नहाते हुये बीते तीन वर्षां में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गौला की सहायक नदियों में विशेषतया वर्षाकाल, मानसून सत्र में तीव्र प्रवाह के कारण जनहानि को देखते हुये आवागमन प्रतिबंधित किया है। अक्सर इन क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है

मजिस्ट्रेट श्री गोस्वामी ने अधिशासी अभिंयता सिचाई हल्द्वानी को आदेशित किया है कि उक्त नदियों, सहायक नदियों एवं तालों में लाल रंग में मुद्रित प्रतिबंधित साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र की नदियों एवं तालों में कोई भी व्यक्ति स्नान व जलक्रीडा करते हुये पाये जाने पर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के तहत सम्बधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जायेगी।

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